दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्य पाबंदी पर सुप्रीम कोर्ट ने दी ढील, इन 12 घंटों में चलेगा काम

प्रदूषण के चलते दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर लगी रोक में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कुछ ढिलाई दे दी है। अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली-एनसीआर में सुबह छह बजे से शाम छह बजे तक निर्माण कार्य किया जा सकता है। वहीं रात में पूरी तरह से निर्माण कार्य पर रोक जारी रहेगी।



गौरतलब है कि दिल्ली-एनसीआर में दिवाली के बाद खतरनाक स्तर पर पहुंचे प्रदूषण के स्तर के बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में निर्माण कार्यों पर पूरी तरह से रोक लगा दिया था।